पौड़ी(संदीप तोमर)। जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम,आदतन अपराधियों की निगरानी एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल लोकेश्वर सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर जयपाल नेगी के नेतृत्व में बुधवार को कोतवाली श्रीनगर पुलिस द्वारा मा०जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत श्रीकोट गंगानाली निवासी अभियुक्त मंदीप सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की गई। अभियुक्त एक सक्रिय एवं आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध कोतवाली श्रीनगर में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अनेक मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद में अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम,1970 अंतर्गत जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही की गई,जिसके अंतर्गत अभियुक्त को छः माह के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बहार भेज दिया गया है। अभियुक्त अब छः माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा,यदि ऐसा किया जाता है तो अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। (प्रेस रिलीज अनुसार) नाम पता अभियुक्त कुछ यूं है,मंदीप सिंह पुत्र अब्बल सिंह,मूल निवासी- ग्राम जाखी, तहसील कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पुलिस के अनुसार इस तरह है1. मु.अ.सं-67/2021, धारा-60(1)/72 आबकारी अधिनियम। 2. मु.अ.सं- 60/2022, धारा-60(1)/72 आबकारी अधिनियम। 3.मु.अ.सं-71/2022, धारा-60(1)/72 आबकारी अधिनियम 4. मु.अ.सं- 92/2022, धारा -60(1)/72 आबकारी अधिनियम 5. मु.अ.सं- 49/2023, धारा -60(1)/72 आबकारी अधिनियम
पुलिस टीम में ये लोग रहे शामिल1. SI मुकेश गैरोला 2.ADD SI विनोद शाह 3. HC प्रतीक चौधरी।
